तदर्थ बोनस 2024-25: राजस्थान सरकार द्वारा बोनस भुगतान की सम्पूर्ण जानकारी
राजस्थान सरकार द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भी राज्य कर्मचारियों को तदर्थ बोनस (Adhoc Bonus) देने की घोषणा की गई है। इस बोनस का लाभ राज्य के उन नियमित कर्मचारियों को मिलेगा जो निर्दिष्ट पे-लेवल और सेवा अवधि की शर्तों को पूरा करते हैं।
वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 13 अक्टूबर 2025 के अनुसार यह बोनस नीति लागू होगी। नीचे इस नीति से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां, नियम और सामान्य प्रश्नोत्तरी (FAQ) दी गई है जिससे प्रत्येक कर्मचारी को स्पष्ट समझ मिल सके।
तदर्थ बोनस 2024-25 की मुख्य बातें
- बोनस का पात्रता वर्ष: वित्तीय वर्ष 2024-25 (01 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक)
- बोनस का लाभ: केवल नियमित कर्मचारी जिन्हें 6 महीने या अधिक की सेवा पूरी हो चुकी है और जो Pay Level 12 (Grade Pay 4800) तक कार्यरत हैं।
- राज्य सेवा अधिकारी: राज्य सेवा (State Service) के अधिकारियों को बोनस देय नहीं है।
- न्यूनतम सेवा अवधि: कम से कम 6 महीने की निरंतर सेवा आवश्यक है।
- बोनस की राशि: अधिकतम ₹6774 जिसमें 75% (₹5080) नगद और 25% (₹1694) GPF/GPF-2004 खाते में जमा होगी।
- सेवानिवृत्त कर्मचारी: जो कर्मचारी 01 अप्रैल 2025 के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्हें बोनस का भुगतान नगद रूप में किया जाएगा।
- अवैतनिक अवकाश: अवैतनिक अवकाश की अवधि बोनस गणना में नहीं जोड़ी जाएगी, जबकि सवैतनिक अवकाश पूर्ण अवधि के लिए मान्य रहेगा।
- प्रोबेशन काल: प्रोबेशन में कार्यरत कर्मचारियों को बोनस देय नहीं है।
- निलंबित कर्मचारी: निलंबन अवधि में केवल निर्वाह भत्ता दिया जाता है, अतः बोनस का भुगतान नहीं होगा।
- राउंड ऑफ नियम: यदि सेवा अवधि 15 दिन या अधिक अतिरिक्त है, तो उसे एक महीने के रूप में गिना जाएगा।
तदर्थ बोनस 2024-25 से संबंधित सामान्य प्रश्न (FAQ)
📌 नोट: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है। किसी भी मतांतर की स्थिति में वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 13/10/2025 के अनुसार कार्यवाही करें।


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