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तदर्थ बोनस 2024-25: राजस्थान सरकार द्वारा बोनस भुगतान की सम्पूर्ण जानकारी

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तदर्थ बोनस 2024-25: राजस्थान सरकार द्वारा बोनस भुगतान की सम्पूर्ण जानकारी | Rajasthan Adhoc Bonus 2024-25 FAQ

तदर्थ बोनस 2024-25: राजस्थान सरकार द्वारा बोनस भुगतान की सम्पूर्ण जानकारी

राजस्थान सरकार द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भी राज्य कर्मचारियों को तदर्थ बोनस (Adhoc Bonus) देने की घोषणा की गई है। इस बोनस का लाभ राज्य के उन नियमित कर्मचारियों को मिलेगा जो निर्दिष्ट पे-लेवल और सेवा अवधि की शर्तों को पूरा करते हैं।

वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 13 अक्टूबर 2025 के अनुसार यह बोनस नीति लागू होगी। नीचे इस नीति से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां, नियम और सामान्य प्रश्नोत्तरी (FAQ) दी गई है जिससे प्रत्येक कर्मचारी को स्पष्ट समझ मिल सके।

तदर्थ बोनस 2024-25 की मुख्य बातें

  • बोनस का पात्रता वर्ष: वित्तीय वर्ष 2024-25 (01 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक)
  • बोनस का लाभ: केवल नियमित कर्मचारी जिन्हें 6 महीने या अधिक की सेवा पूरी हो चुकी है और जो Pay Level 12 (Grade Pay 4800) तक कार्यरत हैं।
  • राज्य सेवा अधिकारी: राज्य सेवा (State Service) के अधिकारियों को बोनस देय नहीं है।
  • न्यूनतम सेवा अवधि: कम से कम 6 महीने की निरंतर सेवा आवश्यक है।
  • बोनस की राशि: अधिकतम ₹6774 जिसमें 75% (₹5080) नगद और 25% (₹1694) GPF/GPF-2004 खाते में जमा होगी।
  • सेवानिवृत्त कर्मचारी: जो कर्मचारी 01 अप्रैल 2025 के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्हें बोनस का भुगतान नगद रूप में किया जाएगा।
  • अवैतनिक अवकाश: अवैतनिक अवकाश की अवधि बोनस गणना में नहीं जोड़ी जाएगी, जबकि सवैतनिक अवकाश पूर्ण अवधि के लिए मान्य रहेगा।
  • प्रोबेशन काल: प्रोबेशन में कार्यरत कर्मचारियों को बोनस देय नहीं है।
  • निलंबित कर्मचारी: निलंबन अवधि में केवल निर्वाह भत्ता दिया जाता है, अतः बोनस का भुगतान नहीं होगा।
  • राउंड ऑफ नियम: यदि सेवा अवधि 15 दिन या अधिक अतिरिक्त है, तो उसे एक महीने के रूप में गिना जाएगा।

तदर्थ बोनस 2024-25 से संबंधित सामान्य प्रश्न (FAQ)

1. बोनस किसे मिलेगा?
तदर्थ बोनस वर्ष 2024-25 नियमित कार्मिकों को मिलेगा जिन्होंने 6 महीने या अधिक की सेवा अवधि पूरी की है और पे लेवल 12 (ग्रेड पे 4800) तक वेतन प्राप्त कर रहे हैं। राज्य सेवा के अधिकारी बोनस के पात्र नहीं हैं।
2. 31/03/2025 तक सेवानिवृत्त या दिवंगत कार्मिक को बोनस मिलेगा?
नहीं, बोनस के लिए 1/04/2025 को सेवा में होना आवश्यक है। 01/04/24 से 31/03/25 के बीच सेवानिवृत्त या दिवंगत कार्मिकों को बोनस देय नहीं होगा।
3. यदि किसी कार्मिक का स्थाईकरण 01 अक्टूबर 2024 को हुआ है, तो क्या बोनस मिलेगा?
हाँ, 31/03/25 तक 6 महीने की स्थाई सेवा पूर्ण हो रही है, अतः 6 महीने का अनुपातिक बोनस देय होगा।
4. यदि किसी कार्मिक को 1/7/24 को ACP पे लेवल 13 मिला है तो क्या बोनस मिलेगा?
नहीं, क्योंकि वर्ष 2024-25 में L12 में 6 महीने से कम सेवा है।
5. 1/4/24 से व्याख्याता पद पर पदोन्नत कार्मिक को बोनस मिलेगा?
नहीं, व्याख्याता पद राज्य सेवा का है, अतः बोनस देय नहीं होगा।
6. यदि ACP पे लेवल 13 दिनांक 01 दिसंबर 2024 को मिला है तो कितना बोनस मिलेगा?
1/4/24 से 30/11/24 तक 8 महीने की सेवा L12 में रही है, अतः 8 महीने का अनुपातिक बोनस देय होगा।
7. प्रोबेशनकाल में कार्यरत कार्मिक को बोनस मिलेगा?
नहीं, प्रोबेशनकाल में किसी भी कार्मिक को बोनस नहीं दिया जाता, भले ही वह विद्यमान वेतन पर कार्य कर रहा हो।
8. 3 वर्ष की सेवा पूरी हो चुकी है पर स्थाईकरण आदेश जारी नहीं हुए हैं, तो क्या बोनस मिलेगा?
हाँ, पात्र हैं। लेकिन स्थाईकरण के बाद IFMS 3.0 पर सर्विस डिटेल्स अपडेट होने के बाद ही बोनस का भुगतान होगा।
9. यदि कोई कार्मिक 3 महीने अवैतनिक अवकाश पर रहा है तो कितना बोनस मिलेगा?
3 महीने अवैतनिक अवकाश घटाकर 9 महीने का अनुपातिक बोनस मिलेगा। सवैतनिक अवकाश में पूर्ण अवधि का बोनस देय होगा।
10. यदि स्थाईकरण के बाद सेवा अवधि 9 महीने 20 दिन है, तो बोनस कितने महीने का होगा?
15 दिन या अधिक को एक माह में राउंड ऑफ किया जाता है। अतः 10 महीने का अनुपातिक बोनस देय होगा।
11. क्या इस वर्ष बोनस की पूरी राशि नगद मिलेगी?
नहीं, इस वर्ष 75% राशि ₹5080 नगद और 25% राशि ₹1694 GPF खाते में जमा होगी।
12. यदि कोई कार्मिक 01/07/2025 को सेवानिवृत्त हुआ है तो क्या उसे नगद बोनस मिलेगा?
हाँ, 01/04/2025 के बाद सेवानिवृत्त कार्मिकों को आदेश के अनुसार बोनस नगद मिलेगा।
13. निलंबित कार्मिक को बोनस मिलेगा?
नहीं, निलंबनकाल में केवल निर्वाह भत्ता देय होता है, बोनस सहित अन्य सभी सुविधाएं स्थगित रहती हैं।
14. यदि कोई कार्मिक 01/04/2025 को अवैतनिक अवकाश पर है तो क्या बोनस मिलेगा?
हाँ, यदि अवकाश स्वीकृत है तो कार्मिक सेवारत माना जाएगा और बोनस का भुगतान होगा।

📌 नोट: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है। किसी भी मतांतर की स्थिति में वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 13/10/2025 के अनुसार कार्यवाही करें।

© 2025 | स्रोत: वित्त विभाग, राजस्थान सरकार | सामान्य जानकारी हेतु तैयार किया गया लेख

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